नूंह/मेवात,22 फरवरी (निस)
नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ छेड़छाड़ करने के 3 साल पुराने एक मामले में एडिशनल सेशन जज संजय कुमार शर्मा ने दो व्यक्तियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें 7-7 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों को एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। जिले के एक शहर में रहने वाली 13 वर्षीय बालिका अपने घर के नजदीक घरेलू सामान लेने के लिए गई थी। उसी समय वहां एक वैगनआर कार आकर रुकी। जिसमें 2 लडक़े सवार थे। दोनों लडक़ों ने नाबालिग लडक़ी को गाड़ी में डाल लिया और रोड पर ले गए। लडक़ी ने जब शोर मचाया तो लडक़ी के भाई ने अपने चचेरे भाई के साथ बाइक पर कार का पीछा दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। नाम पूछने पर उन्होंने अपना नाम शेर मोहम्मद तथा मुस्ताक बताया। उन्होंने आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया। फिरोजपुर झिरका थाना पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को दोनों के खिलाफ सख्त सजा सुनाई।
एक अन्य मामले में नाबालिग लडक़ी को घर में दबोचकर 3 साल पुराने बलात्कार के प्रयास के एक मामले में मंगलवार को नूंह की अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने आरोपी इम्तियाज को दोषी ठहराते हुए 3 साल कैद तथा 60 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।