पानीपत, 21 जुलाई (निस)
किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10 वर्ष की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी के खिलाफ 2018 को केस दर्ज किया गया था। किशोरी ने बताया कि उसकी कालोनी का लड़का स्कूल से लौटते समय जबरन अपने घर ले गया और दुष्कर्म किया।