यमुनानगर, 5 दिसंबर (हप्र)
यमुनानगर में निमित्त कुमार की अदालत ने 10 साल से विचाराधीन एक मामले में फैसला सुनाते हुए हरियाणा के आईएएस अधिकारी रहे विद्याधर के पुत्र दीपकधर द्वारा करवाई गई भूमि की रजिस्ट्री को रद्द कर दिया है। अदालत में वादी की तरफ से पेश अधिवक्ता कंवरदीप सिंह ने बताया कि रमेश भसीन बनाम स्वपन बंसल नामक इस मुकदमे में विभिन्न गवाहों ने दोनों पक्षों की तरफ से बयान दर्ज करवाए। यह मुकदमा रेलवे स्टेशन यमुनानगर के पास स्थित जुबल एस्टेट का था, जो 10000 वर्ग गज की जायदाद है, जिसकी कीमत 48 करोड़ के लगभग है।
उन्होंने बताया कि इस दौरान 1970 से लेकर 2011 तक 9 अलग-अलग लोगों को जमीन बेचते हुए रजिस्ट्री कराई गई थी। सभी रजिस्ट्री रद्द कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि अदालत ने रमेश भसीन को इस जगह का मालिक घोषित किया है।
इस मामले को लेकर अलग-अलग समय में रजिस्ट्री करवाई गई थी। रेलवे स्टेशन के पास स्थित इस भूमि को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। न्यायालय में 10 साल तक चले इस मामले में अब फैसला आया है। जिसमें आईएएस अधिकारी विद्याधर के पुत्र दीपकधर के नाम कराई गई रजिस्ट्री सहित अन्य 9 रजिस्ट्रियों को भी अदालत ने रद्द करते हुए रमेश मशीन को जमीन का मालिक घोषित कर दिया।