सुरजीवन रिजॉर्ट भूमि घोटाला मामले में खरीदार कंपनी की याचिका फिर खारिज, स्टे जारी
तावड़ू उपमंडल के तहत गांव बिस्सर अकबरपुर राजस्व क्षेत्र में स्थित सुरजीवन रिजॉर्ट भूमि से जुड़े विवाद में जिला अदालत ने खरीदार कंपनी को एक और झटका दिया है। कंपनी की ओर से स्टे ऑर्डर रद्द करने की याचिका को...
तावड़ू उपमंडल के तहत गांव बिस्सर अकबरपुर राजस्व क्षेत्र में स्थित सुरजीवन रिजॉर्ट भूमि से जुड़े विवाद में जिला अदालत ने खरीदार कंपनी को एक और झटका दिया है। कंपनी की ओर से स्टे ऑर्डर रद्द करने की याचिका को अदालत ने दूसरी बार खारिज कर दिया, जिससे भूमि पर स्टे बरकरार रखने का आदेश कायम है। इससे पहले इसी मामले से जुड़ी पंचायती भूमि की याचिका को खारिज किया जा चुका है, जिससे खरीदार कंपनी वलन्टिर डायनेमिक एलएलपी को अब तक तीन बार झटका
लगा है। रिजॉर्ट संचालक देवेंद्र श्रीवास्तव ने अदालत के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि भूमि पंजीकरण में नियमों का घोर उल्लंघन किया गया था।
उन्होंने बताया कि उन्होंने इस पंजीकरण को अदालत में चुनौती दी थी, जिस पर अदालत ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए स्टे ऑर्डर जारी किया था। खरीदार कंपनी ने अप्रैल में पहली बार और फिर 27 अगस्त को नूंह जिला अदालत में स्टे को चुनौती दी, लेकिन दोनों बार याचिका खारिज हो गई। देवेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि यह फैसला न्याय की जीत है। पंचायती भूमि से जुड़े केस में भी कंपनी की याचिका खारिज हो चुकी है, और सुनवाई जारी रहेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले में कथित रूप से करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है। एक कंपनी ने वसीयत के आधार पर 18 करोड़ रुपये में यह जमीन खरीदी और जबरन कब्जे की कोशिश की। पूर्व में एसआईटी ने जांच की, लेकिन जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण कोई नतीजा नहीं निकला। पंचायती भूमि की विरासत बदलने को भी अदालत में चुनौती दी गई है।

