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सुरजीवन रिजॉर्ट विवाद : हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी की एफआईआर रद्द की

सुरजीवन रिजॉर्ट विवाद : तावडू उपमंडल के गांव बिस्सर अकबरपुर में स्थित सुरजीवन रिजॉर्ट की करोड़ों रुपये की संपत्ति को लेकर चल रहे पारिवारिक विवाद में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने देवेंद्र कमल श्रीवास्तव...

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सुरजीवन रिजॉर्ट—जिसकी संपत्ति को लेकर पारिवारिक विवाद हाईकोर्ट तक पहुंचा।-निस
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सुरजीवन रिजॉर्ट विवाद : तावडू उपमंडल के गांव बिस्सर अकबरपुर में स्थित सुरजीवन रिजॉर्ट की करोड़ों रुपये की संपत्ति को लेकर चल रहे पारिवारिक विवाद में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने देवेंद्र कमल श्रीवास्तव के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी और जालसाजी की एफआईआर को रद्द करते हुए इसे सिविल प्रकृति का मामला बताया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति मनदीप पन्नू ने 23 मार्च को सुनवाई के दौरान दिया। याचिका देवेंद्र कमल श्रीवास्तव व अन्य की ओर से दायर की गई थी, जिसमें 11 फरवरी को नूंह के मोहम्मदपुर अहीर थाना में दर्ज एफआईआर को चुनौती दी गई थी।

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यह है सुरजीवन रिजॉर्ट विवाद

जानकारी के अनुसार, सुरजीवन रिजॉर्ट की संपत्ति को लेकर पिता, बेटे और बेटी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। इसी विवाद में बेटे की शिकायत पर पिता सहित तीन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।

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हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता पक्ष ने दलील दी कि यह विवाद संपत्ति के मालिकाना हक और दस्तावेजों की वैधता से जुड़ा है, जिस पर पहले से सिविल अदालतों में मामले लंबित हैं। ऐसे में आपराधिक मामला दर्ज करना कानून का दुरुपयोग है।

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सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि विवाद से जुड़े मुद्दे पहले से सिविल अदालतों में विचाराधीन हैं और एफआईआर उन्हीं तथ्यों के आधार पर दर्ज कराई गई है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में आपराधिक कार्रवाई जारी रखना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि एफआईआर दबाव बनाने के उद्देश्य से दर्ज कराई गई प्रतीत होती है। इन परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने एफआईआर और उससे जुड़ी सभी कार्यवाहियों को रद्द कर दिया।

फैसले के बाद देवेंद्र कमल श्रीवास्तव ने अदालत के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और सच्चाई की जीत हुई है।

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