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अवैध मांस दुकानों पर सख्ती, बिना लाइसेंस संचालन बर्दाश्त नहीं : विपुल गोयल

 हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने राज्यभर में बिना लाइसेंस संचालित मांस की दुकानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी नगर निगमों और नगर पालिकाओं को अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष निरीक्षण अभियान...

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विपुल गोयल- फाइल
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 हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने राज्यभर में बिना लाइसेंस संचालित मांस की दुकानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी नगर निगमों और नगर पालिकाओं को अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष निरीक्षण अभियान चलाकर नियमों के विरुद्ध चल रही दुकानों को तुरंत बंद करने के आदेश दिए।

 स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि सरकार के संज्ञान में आया है कि कई स्थानों पर बिना लाइसेंस मांस की दुकानें संचालित हो रही हैं। साथ ही कुछ दुकानें धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थानों के आसपास भी चल रही हैं, जिससे स्वच्छता संबंधी समस्याएं और आमजन को असुविधा होती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी गतिविधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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उन्होंने बताया कि हरियाणा नगर पालिका (मांस विक्रय विनियमन) उपनियम, 1976 के तहत मांस विक्रय के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है और बिक्री केवल निर्धारित मानकों के अनुरूप स्थानों पर ही की जा सकती है।

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धार्मिक स्थलों के आसपास बंद हो मांस की बिक्री : विपुल गोयल

विपुल गोयल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध दुकानों की पहचान कर उन्हें तुरंत बंद कराया जाए और धार्मिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों व अन्य संवेदनशील स्थानों के आसपास मांस बिक्री पर विशेष निगरानी रखी जाए।

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उन्होंने चेतावनी दी कि निर्देशों की अनदेखी करने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी नगर निकायों को सात दिनों के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट विभाग को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

मंत्री ने कहा कि सरकार नागरिकों की धार्मिक भावनाओं, स्वच्छता और कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है तथा प्रदेश में स्वच्छ और व्यवस्थित शहरी वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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