
गुरुग्राम, 18 जनवरी (निस)
रेरा ने सेक्टर-37 स्थित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट आईएलडी ग्रांड के प्रोमोटर को आदेश दिया कि वह आवंटी को ब्याज सहित पूरी राशि वापस करे। रेरा ने यह आदेश आज एक पीड़ित आवंटी की सुनवाई करते हुए दिया। साथ ही रेरा ने पीड़ित की रिफंड की मांग को भी उचित ठहराया।
पीड़ित आवंटी ने 2014 में प्रोमोटर के साथ बीबीए साइन किया था जिसके अनुसार उसे प्रोमोटर से यूनिट 2017 में मिलना था। समय पर यूनिट नही मिलने पर पीड़ित आवंटी ने आखिरकार फरवरी 2019 में रेरा में एक याचिका दायर की थी। अदालत ने कहा, ‘तर्क सुने गए, रिफंड की अनुमति दी गई और अब शिकायत का निस्तारण हो गया है।“ कोर्ट के निर्देशानुसार प्रमोटर को लगभग 72 लाख रुपये की पूरी राशि पीड़ित आवंटी को लौटानी होगी।
रेरा ने अपने आदेश में कहा है कि “प्राधिकरण प्रोमोटर को निर्देश देता है कि वह हरियाणा अचल संपत्ति (विनियमन और विकास) नियम 2017 के नियम 15 के तहत निर्धारित दर पर ब्याज सहित 72,09,911 रुपये की राशि प्रत्येक भुगतान की तारीख से वास्तविक तिथि तक वापस करे। हरियाणा नियम 2017 के नियम 16 में प्रदान की गई समयसीमा के भीतर राशि की वापसी करे।’
आदेश में कहा गया है कि प्रोमोटर 2016 के अधिनियम के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों या धारा 11 (4) (ए) के तहत बिक्री के समझौते के अनुसार आवंटी के लिए सभी दायित्वों, जिम्मेदारियों और कार्यों के लिए जिम्मेदार है। आदेश में आगे कहा गया है कि प्रोमोटर स्पष्ट रूप से बिक्री के लिए समझौते की शर्तों के अनुसार यूनिट को पूरा करने में विफल रहा है या देने में असमर्थ रहा है।
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