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कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए लाभप्रद है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना : राजीव रंजन

हरियाणा के श्रम एवं रोजगार तथा युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता विभाग के प्रधान सचिव राजीव रंजन ने कहा कि रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और उद्योगों को नई दिशा देने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार...

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फोटो कैप्शन: गुरुग्राम में आईएमटी मानेसर स्थित एचएसआईआईडीसी सभागार में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते प्रधान सचिव राजीव रंजन।-हप्र
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हरियाणा के श्रम एवं रोजगार तथा युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता विभाग के प्रधान सचिव राजीव रंजन ने कहा कि रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और उद्योगों को नई दिशा देने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कर्मचारियों और नियोक्ताओं—दोनों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। इस योजना से युवाओं को अधिक रोजगार अवसर मिलेंगे और उद्योगों को अपने कार्यबल को सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी।राजीव रंजन सोमवार को गुरुग्राम के आईएमटी मानेसर स्थित एचएसआईआईडीसी सभागार में आयोजित एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में गुरुग्राम, मानेसर और रेवाड़ी क्षेत्र की विभिन्न औद्योगिक एसोसिएशनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने 1 अगस्त 2025 से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू की है। विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप तैयार यह योजना देशभर में समावेशी और स्थायी रोजगार अवसरों के सृजन में सहायक होगी। योजना के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में नए रोजगारों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष फोकस रहेगा। योजना को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है।

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कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से योजना की विस्तृत जानकारी दी और इसके लाभों से अवगत कराया। साथ ही उपस्थित प्रतिभागियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देकर उनकी शंकाओं का समाधान किया गया। इस अवसर पर ईएसआईसी की श्री योजना की जानकारी देते हुए बताया गया कि इसकी अंतिम तिथि अब 31 जनवरी 2026 कर दी गई है। जिन कर्मचारियों ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, उन्हें शीघ्र पंजीकरण कराने की सलाह दी गई।

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भाग ए: पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों के लिए लाभ

इस भाग के अंतर्गत ईपीएफओ में पहली बार पंजीकृत कर्मचारियों को एक महीने के पीएफ वेतन के बराबर प्रोत्साहन, अधिकतम 15,000 रुपये, दो किस्तों में दिया जाएगा। यह लाभ 1 लाख रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को मिलेगा। पहली किस्त छह माह की सेवा पूर्ण होने पर और दूसरी किस्त 12 माह की सेवा तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद दी जाएगी। बचत को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि का एक हिस्सा निश्चित अवधि के लिए बचत साधन में रखा जाएगा।

भाग बी: नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन

इस भाग में सभी क्षेत्रों, विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहित किया जाएगा। नियोक्ताओं को 1 लाख रुपये तक वेतन पाने वाले प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी पर अधिकतम 3,000 रुपये प्रतिमाह, दो वर्षों तक प्रोत्साहन मिलेगा। विनिर्माण क्षेत्र के लिए यह प्रोत्साहन तीसरे और चौथे वर्ष तक बढ़ाया जाएगा।

कार्यक्रम में श्रम विभाग की डायरेक्टर अंजू चौधरी, ईएसआईसी गुरुग्राम के डायरेक्टर सुनील यादव, क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त प्रमोद सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और उद्योग प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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