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बीएसटी कॉलोनी में मकान खाली करने के नोटिस चस्पा

अवैध कब्जों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के सख्त निर्देश

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गन्नौर स्थित देश की नामी कंपनी भारत स्टील ट्यूब्स लिमिटेड (बीएसटी) आवासीय कॉलोनी में लंबे समय से चले आ रहे कब्जा विवाद पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बिना अधिकार रह रहे लोगों को निर्धारित अवधि में आवास खाली करने होंगे। जिन पूर्व कर्मचारियों को उनका बकाया भुगतान मिल चुका है, उन्हें भी मकान खाली करना होगा। बता दें कि भारत स्टील ट्यूब्स लिमिटेड की इकाई वर्ष-1988 में बंद हो गई थी, जबकि 2003 में अदालत ने इसे परिसमापन में भेज दिया था। कंपनी पर बैंकों और कर्मचारियों का बकाया होने के चलते मामला अदालत में पहुंचा था। इस बीच निरीक्षण में सैकड़ों आवास पर कब्जा मिला, जिनमें बड़ी संख्या में लोग बिना वैध अधिकार के रह रहे हैं। अदालत ने ऐसे कब्जाधारियों को 6 सप्ताह और भुगतान ले चुके श्रमिकों को 4 सप्ताह में मकान खाली करने का आदेश दिया है। चेतावनी दी गई है कि समय सीमा का पालन नहीं करने पर प्रशासन पुलिस की मदद से कब्जा खाली करवाएगा। वहीं जिन कर्मचारियों के दावे अभी लंबित हैं, उन पर अगली सुनवाई में विचार होगा। आदेश के बाद बुधवार को आधिकारिक लिक्विडेटर की टीम पुलिस बल के साथ पहुंची आवास के बाहर नोटिस चस्पा किए।

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