किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल जेल की सजा
किशोरी को बहकाकर ले जाने के बाद उससे दुष्कर्म के आरोपी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने दोषी करार दिया है और उसे 20 साल कैद व 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मूलरूप से उत्तर...
किशोरी को बहकाकर ले जाने के बाद उससे दुष्कर्म के आरोपी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने दोषी करार दिया है और उसे 20 साल कैद व 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मूलरूप से उत्तर प्रदेश निवासी एक व्यक्ति ने 19 सितंबर, 2024 को राई थाने में मुकदमा दर्ज कराया और बताया कि वह हाल में राई थाना क्षेत्र में परिवार समेत रहते हैं। वह फैक्टरी में गए तो पीछे से उनकी साढ़े 16 साल की बेटी अचानक लापता हो गई। पुलिस जांच में पता लगा था कि किशोरी को मूलरूप से उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई के गांव सलीमपुर का अजीत ले गया है। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी थी। बाद में लड़की को बरामद करने के साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी लड़की को हरदोई, लखनऊ व बाद में सीतापुर जिले में ले गया था। वहां आरोपी ने किशोरी का यौन शोषण किया था। एएसजे नरेंद्र ने आरोपी अजीत को दोषी करार दिया। अदालत ने 6 पॉक्सो एक्ट में दोषी को 20 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना, बीएनएस 137 (2) में तीन साल कैद व दो हजार रुपये जुर्माना तथा बीएनएस 87 में पांच साल कैद व तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

