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नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की जेल

नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिफा की अदालत ने 20 वर्ष की कैद व एक लाख पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में...

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नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिफा की अदालत ने 20 वर्ष की कैद व एक लाख पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

मामले के अनुसार पिल्लूखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव निवासी नाबालिग लड़की ने 6 जून 2024 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह एक गांव में अपनी रिश्तेदारी में आई हुई थी। वहां पर गांव गोसाईखेड़ा निवासी मनीष भी आया हुआ था। उसने आरोप लगाया कि मनीष ने उसके साथ दुष्कर्म किया। जब उसने विरोध किया तो मनीष ने उसके साथ मारपीट की। काफी देर तक उसे कमरे में भी बंधक बनाकर रखा गया। यह बात किसी को बताने पर बुरा अंजाम भुगतने की भी धमकी दी। वह किसी तरह से आरोपी के चंगुल से निकलकर भागी। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मनीष के खिलाफ दुष्कर्म करने, बंधक बनाने, अश्लील हरकत करने, छह तथा आठ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिफा की अदालत ने मनीष को 20 साल कारावास तथा एक लाख पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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