महिला सुरक्षाकर्मी से रेप, धमकी देने के दोषी को 10 साल की जेल
सेक्टर-37 पुलिस थाना क्षेत्र में कपंनी की महिला सुरक्षाकर्मी के साथ दुष्कर्म करने और उसे जान से मारने की धमकी देने के मामले में एडीजे विनय कुमार शर्मा की अदालत ने शुक्रवार काे कंपनी के पीएसओ को दोषी करार दिया। उसे दस साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर जुर्माना भी लगाया गया है। मामले के अनुसार सेक्टर-37 थाना में दी शिकायत में एक महिला सुरक्षाकर्मी ने कहा था कि वह एक निजी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड है। वह 12 अप्रैल 2023 को कम्पनी से ड्यूटी करके हीरो होंडा चौक पहुंची। कंपनी का पीएसओ रोहताश बाइक पर आया और उसने उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई, जिसके पीते ही उसे चक्कर आने लगे। रोहताश उसे गांव झाड़सा में किसी कमरे में ले गया और वहां उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। वहीं किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी झज्जर निवासी रोहताश को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट व पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर एडीजे विनय शर्मा की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए धारा 376 आईपीसी के तहत 10 साल की कैद (कठोर कारावास) व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा व धारा 506 आईपीसी के तहत छह महीने की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।
