Gurugram woman biker case : आरोपी कल्याण बैंसला राजस्थान से गिरफ्तार, हत्या के प्रयास की धारा जुड़ी
सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण के बाद पुलिस ने बीएनएस की धारा 109 जोड़ी; इस धारा में 10 साल तक की सजा का प्रावधान
Gurugram woman biker case : महिला स्पोर्ट्स बाइक सवार को कार से टक्कर मारने के आरोपी कल्याण बैंसला को गुरुग्राम पुलिस ने मंगलवार को राजस्थान के राजगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 यानी हत्या के प्रयास से संबंधित धारा भी जोड़ दी है। इस धारा में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है।
गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त Sibash Kabiraj ने आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि की। पुलिस के अनुसार, सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेते हुए सेक्टर-56 थाने में मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज का बारीकी से विश्लेषण किया गया। इसके बाद मामले में बीएनएस की धारा 109 जोड़ी गई।
पीड़िता के घर पहुंची पुलिस, दर्ज किया विस्तृत बयान
मामले में सेक्टर-56 थाना प्रभारी (SHO) Manoj Kumar के नेतृत्व में पुलिस टीम दक्षिण दिल्ली के Kalkaji स्थित पीड़िता Siya के घर पहुंची। वहां पुलिस ने उसका विस्तृत बयान दर्ज किया। इसके बाद पहले से दर्ज एफआईआर में धारा 109 जोड़ी गई।
यह घटना रविवार सुबह गुरुग्राम की Golf Course Road पर हुई थी। Siya अन्य बाइक सवारों के साथ जा रही थी। आरोप है कि Bainsla ने कार से उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गई।
सोशल मीडिया वीडियो के बाद शुरू हुई जांच
पुलिस के Social Media Monitoring Cell ने सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा घटना का वीडियो देखा। इसके बाद सेक्टर-56 थाने में एफआईआर दर्ज की गई। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि कार चालक ने उसका आक्रामक तरीके से पीछा किया, धमकी भरे इशारे किए और जानबूझकर उसकी बाइक को टक्कर मारी। इसके बाद वह मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले में सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है।

