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गुरुग्राम रेरा ने 2024 तक के लंबित मामलों का किया निपटारा

अब रेरा में फैसले के लिए सभी केस 2025 के लंबित रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) गुरुग्राम ने 2024 तक के सभी लंबित मामलों का निपटारा कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अब अथॉरिटी के समक्ष केवल वर्ष...

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अब रेरा में फैसले के लिए सभी केस 2025 के लंबित

रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) गुरुग्राम ने 2024 तक के सभी लंबित मामलों का निपटारा कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अब अथॉरिटी के समक्ष केवल वर्ष 2025 और उसके बाद दर्ज हुए मामलों पर ही सुनवाई शेष है। 31 मार्च 2025 तक रेरा के पास कुल 2174 मामले लंबित थे, जिन्हें बुधवार तक पूरी तरह निपटा दिया गया।

वर्षवार आंकड़ों के अनुसार 2018 के 15, 2019 के 28, 2020 के 10, 2021 के 74, 2022 के 333, 2023 के 654 तथा 2024 के 1060 मामले लंबित थे। रेरा ने वर्ष 2025 में 5024 शिकायतों पर फैसला सुनाया, जिनमें खरीदारों को रिफंड या देरी से कब्जा मिलने पर मुआवजा देने के आदेश शामिल हैं। अथॉरिटी ने स्पष्ट किया कि सभी मामलों का निपटारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और कानून के प्रावधानों के अनुरूप किया जाता है।

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अथॉरिटी का लक्ष्य मामलों के निपटारे में लगने वाले समय को वर्तमान 12 से 15 महीनों से घटाकर 6 से 9 महीने करना है। प्रदर्शन के लिहाज से भी रेरा गुरुग्राम अग्रणी रहा है। कुल 17,893 शिकायतों में से 16,753 का निपटारा किया जा चुका है, जो 93.62 प्रतिशत की उच्च दर दर्शाता है।

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