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‘मुझे कौन जानता है?’ ट्रोलर्स को सिया का करारा जवाब, गुरुग्राम हिट एंड रन केस में बोलीं- अब अपने लिए लड़ूंगी

कोर्ट में बयान दर्ज कराने के बाद सिया ने आरोपी कल्याण बैंसला के समर्थकों पर साधा निशाना; कहा- कार में मौजूद दो अन्य लोगों के खिलाफ भी हो कार्रवाई

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गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइक सवार शिवानी चौहान उर्फ सिया को कार से टक्कर मारने के मामले में पीड़िता ने आरोपी कल्याण बैंसला की गिरफ्तारी को पर्याप्त नहीं बताया है। मंगलवार रात अदालत में अपना बयान दर्ज कराने के बाद मीडिया से बातचीत में सिया ने कहा कि मामले में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और घटना के समय कार में मौजूद अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए।

‘मुझे कोई नहीं जानता’ कहने वालों को सिया का जवाब

सिया ने कल्याण बैंसला के इंटरव्यू और उसके समर्थकों की सोशल मीडिया टिप्पणियों का जवाब देते हुए कहा कि उन पर ‘विक्टिम कार्ड’ खेलने और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए घटना का इस्तेमाल करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। सिया ने कहा कि उन्होंने 2022 में दिल्ली के कालकाजी से नगर निगम चुनाव लड़ा था और वह सबसे कम उम्र की उम्मीदवार थीं।

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उन्होंने कहा कि घटना के बाद वह अपनी पहचान सार्वजनिक नहीं करना चाहती थीं, लेकिन अब पहचान सामने आने के बाद वह अपने लिए मजबूती से खड़ी रहेंगी। उन्होंने कहा कि उन्हें आरोपी के समर्थकों की टिप्पणियों की परवाह नहीं है।

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‘तीन दिन में जमानत मिली तो इसे कड़ी कार्रवाई नहीं कहेंगे’

अदालत में अपने बयान को लेकर सिया ने कहा कि उन्होंने घटना के बारे में पूरी जानकारी दी और बताया कि उन्हें किस तरह चोट लगी तथा उन्हें जान का खतरा पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने उन्हें एमआरआई और एक्स-रे कराने की सलाह दी है।

सिया ने कहा कि कल्याण बैंसला गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन अगर वह तीन दिन में जमानत पर बाहर आ जाता है तो इसे कड़ी कार्रवाई नहीं माना जा सकता। उन्होंने कार में मौजूद दो अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की।

पुलिस ने आरोपी और उसके रिश्तेदार को किया गिरफ्तार

गुरुग्राम पुलिस ने कल्याण बैंसला और उसके रिश्तेदार लवनीश को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, घटना के बाद बैंसला ने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया था और वह फरार हो गया था। जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी और बाइक से मिले वीडियो फुटेज का विश्लेषण किया, जिसके बाद एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 यानी हत्या के प्रयास की धारा जोड़ी गई। साथ ही पीछा करने और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने से संबंधित धाराएं भी जोड़ी गई हैं।

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तारी के बाद बैंसला ने हिरासत से भागने की कोशिश की। वह गिर गया और उसके हाथ में चोट लगी। बाद में दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया।

आरोपी पक्ष ने हादसा बताया था

मामले में आरोपी पक्ष ने जानबूझकर टक्कर मारने के आरोप से इनकार किया है। बैंसला की ओर से इसे हादसा और लापरवाही का मामला बताया गया था, जबकि पुलिस ने वीडियो फुटेज और पीड़िता के बयान के आधार पर हत्या के प्रयास की धारा जोड़ी है। मामले की जांच जारी है।

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