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पांच साल की बच्ची की हत्या, रेप में मां, उसके प्रेमी को उम्रकैद

पांच साल की बच्ची की हत्या व दुष्कर्म मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने उसकी मां व मां के प्रेमी को उम्रकैद की सजा दी है। बच्ची की मां व उसका प्रेमी शराब पीने के बाद बेटी...
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पांच साल की बच्ची की हत्या व दुष्कर्म मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने उसकी मां व मां के प्रेमी को उम्रकैद की सजा दी है। बच्ची की मां व उसका प्रेमी शराब पीने के बाद बेटी के खाना मांगने पर पिटाई करते थे। शहर निवासी एक व्यक्ति ने पिछले साल 19 अप्रैल को सदर थाना पुलिस को बताया था कि उनका निकाह 12 साल पहले शहर की एक युवती से हुआ था। उन्हें दो बेटियां हुई थी। जिनमें बड़ी 8 व छोटी 5 वर्ष की थी। उनका दो साल पहले तलाक हो गया था। तलाक के बाद उनकी पूर्व पत्नी बड़ी बेटी को साथ ले गई थी और छोटी बेटी उनके पास रह गई थी। उनकी पूर्व पत्नी दो दिन के लिए छोटी बेटी को भी साथ ले गई थी, लेकिन बाद में वापस छोड़ने नहीं आई। 18 अप्रैल को देर शाम उसकी पूर्व पत्नी अपने प्रेमी के साथ आकर बच्ची को मृत हालत में पति के मामा के घर छोड़ गई थी। पुलिस ने हत्या के आरोप में महिला व उसके प्रेमी कबीरपुर निवासी रजत को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस जांच में सामने आया था कि 18 अप्रैल को हत्या से पहले मासूम बच्ची से आरोपी रजत ने दुष्कर्म भी किया था। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने मासूम की मां व उसके प्रेमी रजत को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों को हत्या के मामले में उम्रकैद व एक-एक लाख रुपये जुर्माना, रजत को 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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