शहर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ज्वैलर्स की दुकान से सोने-चांदी के आभूषण व नकदी लूटने तथा पीड़ित के सिर पर ईंट से हमला करने के मामले में अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश रेवाड़ी अंकिता शर्मा की अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी करार दिया और उन्हें सजा सुनाई है।
अदालत ने दो दोषियों को 10-10 साल की कैद और 1-1 लाख रुपये जुर्माने की सजा दी है, जबकि मामले में तीन और दोषियों को 7-7 साल कैद और 50-50 हजार रुपए के जुर्माना की सजा दी है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को 1 वर्ष की जेल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
पुलिस को दी शिकायत में मोहल्ला रामसिंहपुरा निवासी योगेश ने बताया था कि उसने अपने मकान में ही ज्वैलरी की दुकान कर रखी है। 17 जून 2024 की रात को मोहल्ला रामसिंहपुरा निवासी सागर व उसके अन्य साथी हथियारों, ईंट से लैस होकर दुकान में जबरन घुसे। उन्होंने योगेश के सिर पर ईंट मारकर गंभीर चोट पहुंचाई और दुकान से सोने-चांदी के जेवरात व नकदी लूटकर फरार हो गए।
शहर थाना पुलिस ने पांच आरोपी जिला झज्जर के गांव पलड़ा निवासी दीवान सिंह, मोहल्ला इंद्रा कालोनी रेवाड़ी निवासी विकास उर्फ विक्की, मोहल्ला शुक्रपुरा नजदीक गोल चक्कर रेवाड़ी निवासी दिनेश, मोहल्ला रामसिंहपूरा रेवाड़ी निवासी दीपक व सागर को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटे गए सोने व चांदी के जेवरात एवं नकद राशि बरामद की थी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंकित शर्मा की अदालत ने मामले में पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया। दो दोषियों सागर व दीपक को 10-10 साल की कैद और 1-1 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जबकि मामले में संलिप्त तीन और दोषियों दीवान सिंह, विकास उर्फ विक्की व दिनेश को 7-7 साल कैद और 50-50 हजार रुपए के जुर्माना की सजा दी है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

