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नियमों के उल्लंघन की जांच में शिक्षा अधिकारी करते हैं पक्षपात

आरटीआई में आरोप- बड़े स्कूलों पर मेहर, छोटों पर कहर
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फरीदाबाद, 10 अप्रैल (हप्र)

शिक्षा निदेशक हरियाणा ने प्राइवेट स्कूलों द्वारा की जा रही सभी तरह की मनमानी व आरटीई, शिक्षा नियमावली के नियमों के उल्लंघन की जांच करने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दिए हैं। हरियाणा अभिभावक एकता मंच का आरोप है कि हर साल की तरह इस बार भी जिला शिक्षा अधिकारी सिर्फ छोटे स्कूलों में जाकर जांच की फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। नामी गिरामी सीबीएसई के स्कूल संचालकों द्वारा की जा रही मनमानी उनको दिखाई नहीं देती है। यानि बड़े स्कूलों पर मेहर, छोटों पर कहर।

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मंच के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट ओपी शर्मा व प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा ने कहा है कि सबसे ज्यादा नियमों का उल्लंघन सीबीएसई के स्कूल कर रहे हैं इनमें वे स्कूल भी शामिल हैं जो हुडा विभाग द्वारा रियायती दर पर दी गई जमीन पर बने हुए हैं।

मंच का कहना है कि ये स्कूल हुडा विभाग द्वारा दिए गए अलॉटमेंट लेटर की एक भी शर्त को पूरा नहीं करते हैं। शिक्षा निदेशक से एनओसी लेकर स्कूल सीबीएसई की मान्यता लेते हैं लेकिन वे न तो एनओसी की शर्तों को पूरा करते हैं और न सीबीएसई के नियम कानूनों का पालन करते हैं।

स्कूल संचालक किन-किन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं इसकी जानकारी मंच ने कई बार जिला शिक्षा अधिकारी व चैयरमैन फीस एंड फंडस रेगुलेटरी कमेटी (एफएफआरसी) कम मंडल कमिश्नर फरीदाबाद को व मुख्यमंत्री, शिक्षामंत्री को देकर जांच की मांग की है लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है।

मंच के लीगल एडवाइजर एडवोकेट बीएस बिरदी ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एक आरटीआई लगायी है जिसके साथ 36 स्कूलों की सूची लगाकर जानकारी मांगी है कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने शिक्षा निदेशक हरियाणा के पत्र में दिए गए निर्देशानुसार इन स्कूलों में जाकर महंगी किताब कॉपी खरीदवाकर बस्ते का बोझ बढ़ाने, आरटीई, शिक्षा नियमावली के नियमों के उल्लंघन की जांच की है या नहीं। यदि की है तो जांच के बाद क्या कार्रवाई की है।

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