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गौशालाओं को 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से मिलेगी बिजली

गौशालाओं को रियायत दरों पर बिजली आपूर्ति को लेकर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) ने नया सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर के अनुसार एक ही पंजीकरण संख्या वाली अलग-अलग स्थानों पर गौशालाओं को अलग-अलग बिजली कनेक्शन दिए जा सकेंगे।...

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गौशालाओं को रियायत दरों पर बिजली आपूर्ति को लेकर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) ने नया सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर के अनुसार एक ही पंजीकरण संख्या वाली अलग-अलग स्थानों पर गौशालाओं को अलग-अलग बिजली कनेक्शन दिए जा सकेंगे। प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार हरियाणा गौ सेवा आयोग में पंजीकृत गौशालाओं को 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली आपूर्ति दी जाएगी। शेष राशि राज्य सरकार से सब्सिडी के रूप में दावा की जाएगी। यह सब्सिडी केवल मीटर आधारित वास्तविक बिजली खपत पर ही देय होगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि रियायती टैरिफ का लाभ केवल उन्हीं गौशालाओं को मिलेगा, जो हरियाणा गौ सेवा आयोग में पंजीकृत होंगी। पंजीकरण की पुष्टि संबंधित एसडीओ (ऑपरेशन) द्वारा ई-मेल अथवा पत्र के माध्यम से की जाएगी। सभी कनेक्शन मीटर आधारित होंगे और गौशाला के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयुक्त बिजली पर यह रियायती दर लागू नहीं होगी।

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