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एडीसी ने लगाया 2.91 लाख रुपए का जुर्माना

एडीसी दीपक बाबूलाल करवा ने आमजन से आह्वान किया कि यदि कोई खाद्य पदार्थ बनाने, बेचने, मेन्युफेक्चरिंग, स्टोर करने, पैकिंग करने व आयात-निर्यात, समान अवमानक और सामान पर मानक अंकित नहीं पाया जाता है, तो इसकी सूचना जिला खाद्य एवं...
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एडीसी दीपक बाबूलाल करवा ने आमजन से आह्वान किया कि यदि कोई खाद्य पदार्थ बनाने, बेचने, मेन्युफेक्चरिंग, स्टोर करने, पैकिंग करने व आयात-निर्यात, समान अवमानक और सामान पर मानक अंकित नहीं पाया जाता है, तो इसकी सूचना जिला खाद्य एवं औषधि सुरक्षा विभाग को दें। एडीसी करवा मंगलवार को लघु सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में खाद्य पदार्थों से संबंधित केसों की सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने विभिन्न केसों में सुनवाई करके मिसब्रांडेड, सब्सटेंडर्ड, बिना लाइसेंस व बिना पंजीकरण के खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर लगभग दो लाख 91 हजार का जुर्माना लगाया। एडीसी ने संबंधित विक्रेताओं को भविष्य में रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस समय अनुसार नवीनीकरण करवाने की चेतावनी दी। केसों की सुनवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. पुनीत शर्मा मौजूद रहे।

 

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