नवीन पांचाल/हप्र
गुरुग्राम, 10 जून
सेक्टर-77 में दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे पर विकसित की जा रही अवैध काॅलोनी में निर्माणों को डीटीपी-ई दस्ते ने जमींदोज कर दिया। करीब 7 एकड़ में विकसित की जा रही इस काॅलोनी में एक अालीशान कार्यालय, प्रॉपर्टी डीलर का आफिस, रोड व बिजली का नेटवर्क विकसित कर लिया गया था। दस्ते की कार्रवाई का पूर्व विधायक भाजपा नेता उमेश अग्रवाल ने विरोध किया। पूर्व विधायक व डीटीपी-ई ने एक-दूसरे पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं।
डीटीपी-ई का दस्ता पांच अर्थ मूवर मशीनें व 100 से अधिक पुलिसकर्मियों के साथ बृहस्पतिवार की सुबह करीब 11 बजे मौके पर पहुंच गया। दस्ते के आने की भनक मिलते ही पूर्व विधायक व भाजपा नेता उमेश अग्रवाल अपने साथियों के साथ पहुंच गए। उन्होंने अर्थ मूवर मशीन आॅपरेटर्स को मशीनें बंद करने के लिए कहा तथा डीटीपी-ई आरएस बाठ से तोड़फोड़ का कारण पूछा व कई पेपर्स दिखाकर तोड़फोड़ बंद करने के लिए कहा। बकौल आरएस बाठ, ‘उमेश अग्रवाल अपने बेटे व पार्टनर्स के साथ तोड़फोड़ रोकने का दबाव बना रहे थे। लेकिन उन्होंने नियमानुसार कार्रवाई करने की बात दोहराते हुए, वरिष्ठ अधिकारियों के पास ही कार्रवाई रुकवाने के अधिकार का हवाला दिया तो उन्होंने निजी स्तर पर धमकियां देनी शुरू कर दी।’ उनके अनुसार वह विधायक की धमकियों को लेकर पुलिस से शिकायत करने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं।
दस्ते के साथ आई पांचों अर्थ मूवर मशीनें इस दौरान रोड नेटवर्क को तोड़ती रही। इसके बाद इस अवैध काॅलोनी में बनाए गए अालीशान कार्यालयों को भी तोड़ दिया गया। इनमें से एक कार्यालय प्रॉपर्टी डीलर का तथा दूसरा विधायक व उसके पार्टनर्स का बताया जाता है। पांचों अर्थ मूवर्स से उक्त दोनों निर्माणों को जमींदोज कर दिया। तोड़फोड़ की कार्रवाई शाम पांच बजे तक चली। इस सुरक्षा की दृष्टि से मौके पर पुलिस अलर्ट रही।
डीटीपी-ई पर अदालत के आदेशों की अवहेलना का आरोप
पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल की ओर से जारी बयान में डीटीपी-ई आरएस बाठ पर अदालत के आदेशों की अवहेलना के आरोप लगाए गए हैं। विधायक ने बयान में कहा है, ‘उन्होंने और जमीन मालिकों ने अदालत के उन आदेशों की काॅपी दिखाई जिसमें पहले से बनी सड़कों, इमारतों इत्यादि को नुकसान पहुंचाने से रोकने संबंधी आदेश भी थे।’ आरोप है कि डीटीपी ई ने पूर्व विधायक को इन आदेशों की जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई करने की बात कही। बकौल उमेश अग्रवाल, ‘तोड़फोड़ के खिलाफ जारी स्थगन आदेश पर अगली सुनवाई एक जुलाई को होनी है। जब उन्हें हाईकोर्ट के पूरे हरियाणा में तोड़फोड़ पर रोक के आदेशों के बारे बताया तो डीटीपी ई ने कहा कि इस तरह आदेशों से वे अपना काम नहीं रोकते। विधायक के अनुसार कंट्रोल रूम में शिकायत के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को उन्होंने अपनी ओर से लिखित शिकायत दे दी है।
दर्ज है एफआईआर
इस जमीन पर अवैध काॅलोनी के मामले में डीटीपी ई की ओर से 24 अप्रैल को थाना खेड़की दौला में तीनों महिलाओं प्रवीण यादव, दीपक चुघ व मनोरमा के साथ-साथ पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल, अशोक विहार फेज 3 के रहने वाले महेंद्र शर्मा व सेक्टर 45 के रहने वाले सोमबीर जाखड़ (दोनों प्रॉपर्टी डीलर) के खिलाफ हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन आॅफ अर्बन एरिया एक्ट 1975 की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करवाई हुई है।