मारपीट, धमकी देने पर 3 को 10-10 साल की कैद
भिवानी, 21 मई (हप्र)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गांव घुसकानी निवासी एक व्यक्ति का रास्ता रोककर मारपीट कर पैसे छीनकर ले जाने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कैद व जुर्माना की सजा का फैसला सुनाया है। जुर्माना ना भरने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। गांव घुसकानी निवासी एक व्यक्ति ने सदर थाना पुलिस को शिकायत दी थी कि 11 जनवरी 2022 को वह अपने खेत में जा रहा था। इसी दौरान आरोपियों ने उसका रास्ता रोककर मारपीट की और मोबाइल फोन व नकदी छीनकर ले गए। आरोपियों ने जाते समय उसे जान से मारने की धमकी भी दी। इस मामले में सदर थाना पुलिस ने उसकी शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने व्यक्ति का रास्ता रोककर मारपीट करने मोबाइल फोन व नकदी छीनकर ले जाने एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में गांव घुसकानी निवासी आरोपी धर्मबीर, विकास व राहुल को दोषी करार देेते हुए 10-10 वर्ष कैद व 91 हजार 500 रुपए के जुर्माना की सजा का फैसला सुनाया है। जुर्माना ना भरने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।