पशुपालक की हत्या में 3 को उम्रकैद
भैंस चोरी से रोकने पर गोली मारकर पशुपालक की हत्या के आठ साल पुराने मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अल्का मलिक की अदालत नेउत्तर प्रदेश निवासी फजान उर्फ इनाम, उस्मान उर्फ चकोता, फरमान को दोषी करार देते हुए आजीवन...
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भैंस चोरी से रोकने पर गोली मारकर पशुपालक की हत्या के आठ साल पुराने मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अल्का मलिक की अदालत नेउत्तर प्रदेश निवासी फजान उर्फ इनाम, उस्मान उर्फ चकोता, फरमान को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले के चौथे आरोपी अहसान को बरी कर दिया। उकलाना थाने ने 27 दिसंबर, 2017 को गांव साहु निवासी हेतराम की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया था। हेतराम अपने छोटे भाई इंद्रपाल के साथ एक ही मकान में रहता था। घर के सामने पशुओं का बाड़ा बना हुआ है, जहां उनकी भैंसें बंधी रहती थीं। घटना वाली रात करीब 3 बजे गली में पिकअप में कुछ लोग भैंस को गाड़ी में चढ़ा रहे थे। एक आरोपी ने इंद्रपाल पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद फरार हो गये। बाद में पुलिस ने उन्हें काबू किया।
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