गुरुग्राम, 28 नवंबर (हप्र)
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रभाव में आए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) अवधि में नियमों की पालना नहीं करवा पाने के कारण किरकिरी झेल रहे पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक बिल्डर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बोर्ड की टीम ने बिल्डर पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना रात के समय चोरी छिपे निर्माण कार्य किए जाने के कारण लगाया गया है।
शनिवार रात को पेट्रोलिंग के दौरान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों ने पाया कि 103 स्थित दौलताबाद व टीकमपुर में माहिरा बिल्डर की साइट पर चोरी छिपे निर्माण कार्य किया जा रहा है। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर काम रूकवाते हुए निर्माण कार्य में जुटे लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर बिल्डर के खिलाफ 25 लाख रुपये जुर्माने की कार्रवाई की है। बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी कुलदीप सिंह ने बताया कि ग्रैप के तहत इन दिनों निर्माण कार्यों पर रोक जारी है। ऐसी स्थिति में सभी बिल्डर्स को नोटिस जारी कर निर्माण कार्य पूरी तरह से बंद करने व अन्य निर्देश दिए गए हैं।