तस्करी के दोषी को 15 साल का कारावास
फरीदाबाद, 30 मई (हप्र) नशा तस्करी के मामले में आरोपी नीरज निवासी तिरखा कॉलोनी फरीदाबाद को 15 साल की कैद की सजा व 1 लाख जुर्माना लगाया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 27 सितंबर 2020 को पुलिस चौकी अग्रसेन...
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फरीदाबाद, 30 मई (हप्र)
नशा तस्करी के मामले में आरोपी नीरज निवासी तिरखा कॉलोनी फरीदाबाद को 15 साल की कैद की सजा व 1 लाख जुर्माना लगाया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 27 सितंबर 2020 को पुलिस चौकी अग्रसेन की टीम ने गस्त के दैरान नीरज को प्रतिबंधित 23 इंजेक्शन सहित गिरफ्तार किया गया था। थाना शहर बल्लभगढ़ में नशा तस्करी से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर किया गया व पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित कर 12 जनवरी 2021 को चालान माननीय अदालत में प्रस्तुत किया गया। उन्होंने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान 10 गवाहों की गवाही हुई। यह मामला चिन्हित अपराध की श्रेणी में था और चिन्हित अपराधों की विशेष टीम द्वारा मामले में प्रभावी पैरवी की गई, जिस पर अदालत राजेश कुमार यादव अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फरीदाबाद की अदालत से आरोपी नीरज को 15 साल की कैद की सजा दी है।
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