जिला जेल में बदमाश की हत्या में 14 को उम्रकैद की सजा
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरताज बसवाना ने जिला जेल में बदमाश जगबीर हत्याकांड में 14 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जेल उप अधीक्षक अंकित मलिक ने 21 फरवरी, 2021 को सिटी...
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरताज बसवाना ने जिला जेल में बदमाश जगबीर हत्याकांड में 14 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
जेल उप अधीक्षक अंकित मलिक ने 21 फरवरी, 2021 को सिटी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि बैरक नंबर-8 के बंदियों गांव नाहरी निवासी दिनेश व मुकीमपुर निवासी रोहित ने सुरक्षा गार्ड नवीन को अपने पास बुलाकर दबोच लिया था और मारपीट की थी। गांव रभड़ा के रजनीश, रामगढ़ के दीपक, सोनीपत के पवन व गंगाना के अनिल ने भागकर हैड वार्डर कदम सिंह को दबोच लिया था और उसे पीटने लगे थे। अन्य बंदियों हरसाना गांव के अमित, जागसी के महिपाल, गंगाना के रवींद्र, तिहाड़ खुर्द के प्रवीन, हिसार के सूर्य नगर के रवींद्र, करेवड़ी के रोहित व दीपक और थाना खुर्द गांव के गीतू सुरक्षा वार्ड की चक्की नंबर-20 में बंद कैदी मूलरूप से गांव बुटाना फिलहाल कासंडी निवासी जगबीर के पास घुस गए थे। बंदियों ने उसको चक्की के अंदर ही दबोचकर नुकीली चीज से जगबीर के सिर व सीने पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए थे। उसका सिर चक्की में मारने के साथ परने से गला घोंट दिया था। जिससे उसकी मौत हो गई। एएसजे सरताज बसवाना ने मामले में सभी 14 आरोपियों को दोषी करार दिया है।

