Cheerag Yojana: हरियाणा में प्रवेश प्रक्रिया शुरू, पढ़ें आवेदन से लेकर प्रवेश प्रक्रिया तक के बारे में
Chirag Yojana: शिक्षा निदेशालय ने जारी किया आदेश, 13 मार्च से 30 मार्च तक होंगे आवेदन
Cheerag Yojana: हरियाणा के मौलिक शिक्षा निदेशालय ने मुख्यमंत्री हरियाणा समान शिक्षा राहत, सहायता एवं अनुदान (चिराग) योजना के तहत शैक्षणिक वर्ष 2026–27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। यह आदेश 28 जनवरी को सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को भेजा गया है, जिसमें आवेदन, ड्रा और प्रवेश की सम्पूर्ण कार्यवाही का विस्तृत कार्यक्रम शामिल है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों को मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में पढ़ने का अवसर देती है, जिसकी पूरी शुल्क-राशि राज्य सरकार वहन करती है।
13 मार्च से निजी विद्यालयों में शुरू होंगे आवेदन-पत्र
निदेशालय ने सभी निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को निर्देश दिया है कि वे 13 मार्च से 30 मार्च तक चिराग योजना के लिए पात्र छात्रों से आवेदन-पत्र स्वीकार करें। विद्यालयों को यह भी कहा गया है कि प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित सभी विवरण अपने सूचना-पटल पर तथा विभागीय वेबसाइटों पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किए जाएं, ताकि अभिभावकों को पूरी जानकारी आसानी से मिल सके।
सीटों से अधिक आवेदन आने पर 1 से 5 अप्रैल के बीच होगा ड्रा
अगर किसी विद्यालय में उपलब्ध सीटों से अधिक आवेदन आते हैं, तो वहाँ पहली अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच ड्रा प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। ड्रा की तिथि, समय और स्थान की सूचना विद्यालय नोटिस-बोर्ड पर पूर्व सूचना के साथ प्रदर्शित की जाएगी ताकि अभिभावक पारदर्शिता के साथ प्रक्रिया को देख सकें।
चयनित छात्रों की सूची 15 अप्रैल तक जारी की जाएगी
आदेश के अनुसार, सभी निजी विद्यालय पहली अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच चयनित छात्रों के प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण करेंगे। इस दौरान सफल छात्रों की सूची विद्यालय परिसर में लगाई जाएगी। सूची शिक्षा विभाग के पोर्टल पर भी अपलोड होगी। आवश्यक दस्तावेजों की जाँच के बाद ही प्रवेश सुनिश्चित होगा। चयनित छात्र 16 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच अपने दस्तावेज जमा कर प्रवेश ले सकेंगे।
जानिये कौन होंगे पात्र
- वर्तमान सत्र (2025–26) में छात्र सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा हो
- उसी कक्षा में निजी विद्यालय में प्रवेश मिलेगा, जिसमें वह अभी अध्ययनरत है
- परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये तक हो आय प्रमाण-पत्र आवश्यक
- छात्र ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग में आता हो प्रमाण-पत्र 1 अप्रैल 2026 तक छह माह से पुराना न हो
- आधार संख्या/परिवार पहचान संख्या (पी.पी.पी) सहित पते का प्रमाण आवश्यक
सरकारी विद्यालय से निजी विद्यालय में जाते समय मिलेगा एसएलसी
जो छात्र चिराग योजना के तहत निजी विद्यालय में जाएंगे, उन्हें सरकारी विद्यालय की ओर से एसएलसी (स्कूल लीविंग प्रमाण-पत्र) दिया जाएगा। निजी विद्यालय प्रवेश प्रक्रिया में इस प्रमाण-पत्र को अनिवार्य रूप से देखेंगे।
यह होगी पूरी समय-सारणी
आवेदन-पत्र स्वीकार — 13 मार्च से 30 मार्च
ड्रा प्रक्रिया — 1 से 5 अप्रैल
चयन सूची व प्रवेश — 1 अप्रैल से 15 अप्रैल
अंतिम दस्तावेज जमा — 16 से 30 अप्रैल

