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वेंडर्स अपनी मर्जी से सड़कों पर नहीं कर सकेंगे कारोबार

रेहड़ी-फड़ी वालों की याचिका खारिज

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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रेहड़ी-फड़ी वालों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए स्टे (रोक) की मांग को खारिज कर दिया। वेंडर्स ने अदालत से मांग की थी कि उन्हें उनके मौजूदा स्थानों से न हटाया जाए, लेकिन कोर्ट ने 11 में से 5 प्रमुख याचिकाओं को खारिज कर दिया। इसके साथ ही बाकी मामलों में भी कोर्ट ने कोई अंतरिम राहत नहीं दी। कोर्ट के इस निर्णय से यह स्पष्ट हो गया है कि अब वेंडर्स अपनी मर्जी से सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर कारोबार नहीं कर सकेंगे और उन्हें प्रशासन द्वारा तय किए गए वेंडिंग जोन में ही शिफ्ट होना होगा। अदालत ने साफ कहा है कि कोई भी वेंडर अपनी मर्जी से सड़क, फुटपाथ या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर रेहड़ी नहीं लगा सकता। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि सभी रेहड़ी-फड़ी वालों को प्रशासन द्वारा बनाए गए वेंडिंग जोन में ही शिफ्ट होना होगा। कोर्ट का मानना है कि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था, पैदल यात्रियों की सुविधा और सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वेंडिंग जोन की व्यवस्था जरूरी है। ऐसे में नियमों से हटकर कारोबार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि अगर वेंडर्स आदेशों का पालन नहीं करते हैं, तो प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

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हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद रेहड़ी-फड़ी वालों में चिंता है। कई वेंडर्स का कहना है कि वेंडिंग जोन में पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं और वहां ग्राहकी भी कम हैं। वहीं प्रशासन का पक्ष है कि वेंडिंग जोन स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट के तहत बनाए गए हैं और सभी वेंडर्स को वहीं स्थान दिया जाएगा।

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