चंडीगढ़,12 अगस्त (ट्रिन्यू)
चंडीगढ़ प्रशासन ने वन्य जीवों के हमलों से मरने वाले अथवा अपंग होने वाले लोगों के परिवारों को 5 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का निर्णय लिया है व इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसमें बंदर और सांप भी शामिल हैं। प्रमुख सचिव वन अरुण कुमार गुप्ता द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार प्रशासन मृत्यु या स्थायी अक्षमता के लिए 5 लाख रुपये, गंभीर चोट के लिए 2 लाख रुपये और मामूली चोट के लिए प्रति व्यक्ति 25,000 रुपये इलाज का खर्च देगा। मुख्य वन संरक्षक देवेंद्र दलाई ने कहा कि मानव-वन्यजीव संघर्ष के तहत मुआवजे से संबंधित नियम पहले से ही चंडीगढ़ में थे, लेकिन इसे पहली बार अधिसूचित किया गया है। अधिसूचना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के आधार पर जारी की गई है। उन्होंने कहा कि हाल ही में, विशेष रूप से तालाबंदी के दौरान, शहर के आवासीय क्षेत्रों में तेंदुए और सांभर सहित कई वन्यजीवों को देखा गया था। इस साल जुलाई में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से पीड़ितों को मुआवजा शीघ्र देने को कहा था। गत 10 जुलाई को मुख्य सचिवों को एक नटिस भेजा गया था जिसमें राज्यों को घटना के 24 घंटे के भीतर पीड़ितों या पीड़ितों के परिजनों को पूर्व-अनुदान राशि का कम से कम 25 प्रतिशत भुगतान करने के लिए कहा।