मोहाली 9 सितम्बर (हप्र )
जिला मजिस्ट्रेट आशिका जैन ने एमिटी यूनिवर्सिटी कैंपस, सेक्टर में सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर सैक्टर 82 मोहाली और इसके आसपास के 5 किमी घेरे क्षेत्र को नो-ड्रोन और नो-फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है, जिससे किसी भी प्रकार की उड़ने वाली वस्तु के उड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की उड़ने वाली वस्तु की उड़ान पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और यह आदेश उड्डयन/रक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित उड़ानों पर लागू नहीं होगा. ये आदेश उक्त क्षेत्र में 11 सितम्बर 2023 से 13 सितम्बर 2023 तक लागू रहेंगे।