मनीमाजरा/चंडीगढ़, 15 सितंबर (हप्र)
जूनियर महिला कोच से छेड़छाड़ के मामले के आरोपी हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह की शुक्रवार को चंडीगढ़ कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है। उनके वकील रबिंद्रा पंडित ने बताया कि मामले में अदालत ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके और एक श्योरिटी बांड पर जमानत दी।
चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी संदीप सिंह के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर कर चुकी है और 16 सितंबर के लिए संदीप सिंह को नोटिस जारी किया गया है। इससे पहले संदीप सिंह की अग्रिम जमानत की अर्जी के विरोध में पीड़िता के वकील दीपांशु बंसल ने अपना लिखित जवाब पेश करते हुए बहस की थी। चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी ने भी जमानत अर्जी का विरोध किया था। कल कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।