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रुद्राक्ष इमिग्रेशन के मालिक राकेश रिक्की को कोर्ट से राहत नहीं, जमानत अर्जी खारिज

मोहाली, 24 मई (हप्र)मोहाली के फेज-1 थाना क्षेत्र में दर्ज धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के मामले में आरोपी राकेश रिक्की को अदालत से कोई राहत नहीं मिली। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह मामला 24...
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मोहाली, 24 मई (हप्र)मोहाली के फेज-1 थाना क्षेत्र में दर्ज धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के मामले में आरोपी राकेश रिक्की को अदालत से कोई राहत नहीं मिली। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह मामला 24 अक्तूबर 2024 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (विश्वासघात), 120-बी (षड्यंत्र) और आव्रजन अधिनियम की धारा 24 के तहत दर्ज किया गया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा कि राकेश रिक्की के खिलाफ करीब 40 अन्य एफआईआर और 1200 से अधिक लिखित शिकायतें दर्ज हैं। इससे साफ पता चलता है कि वह आदतन अपराधी है जो विदेश भेजने के नाम पर लंबे समय से लोगों से ठगी कर रहा है।
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आरोपी के वकील ने दलील दी कि राकेश रिक्की पिछले 26 वर्षों से 'रुद्राक्ष ग्रुप' और 'आरडी कंसल्टेंट्स' के नाम से वैध इमिग्रेशन का कारोबार कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि वह बीमार हैं और उन्हें नियमित उपचार की आवश्यकता है, और उन्होंने दावा किया कि उन्होंने मुख्य शिकायतकर्ता को पैसे पहले ही लौटा दिए हैं। लेकिन सरकारी वकील और पुलिस ने जमानत अर्जी का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि अगर आरोपी को जमानत दी गई तो वह भाग सकता है, गवाहों को प्रभावित कर सकता है और सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना है। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे गंभीर मामले में जमानत देने से लोगों का न्याय व्यवस्था पर भरोसा डगमगा सकता है। इन सभी गंभीर मामलों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने राकेश रिक्की की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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