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मोहाली निगम की हदबंदी पर आरटीआई एक्टिविस्ट ने मांगी जानकारी

हाईकोर्ट में केस और कंटेम्प्ट याचिका के बाद अब आरटीआई के जरिए उठाए सवाल
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फेज-1 निवासी और आरटीआई एक्टिविस्ट राम कुमार ने अब सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत स्थानीय सरकार विभाग से मोहाली नगर निगम की हदबंदी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मांगी है। राम कुमार वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 13 दिसंबर 2021 को जारी की गई नगर निगम मोहाली की सीमा निर्धारण संबंधी नोटिफिकेशन पर कार्रवाई न होने के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर अदालत ने 25 नवंबर 2024 को आदेश दिया था कि राज्य सरकार छह महीने के भीतर इस नोटिफिकेशन पर निर्णय ले। लेकिन सरकार की ओर से अदालत के आदेश के मुताबिक कोई ठोस कार्रवाई न होने पर राम कुमार ने कंटेम्प्ट याचिका भी दाखिल की, जिसकी सुनवाई 3 नवंबर 2025 को हुई। इस दौरान राज्य सरकार ने अदालत में कहा कि 13.12.2021 की पुरानी नोटिफिकेशन पर आई आपत्तियों की सुनवाई के बाद उसे रद्द कर दिया गया है और अब नई नोटिफिकेशन जारी की गई है, जो 'कुदरती न्याय के सिद्धांतों' के अनुसार तैयार की गई है।

अब राम कुमार ने इस सरकारी दावे की सच्चाई की जांच के लिए आरटीआई आवेदन दाखिल किया है। उन्होंने स्थानीय सरकार विभाग से मांग की है कि नोटिफिकेशन पर आई सभी आपत्तियों की कॉपियां उन्हें उपलब्ध करवाई जाएं। राम कुमार के अनुसार कानून के मुताबिक सरकार नगर निगम हाउस से परामर्श किए बिना सीमा निर्धारण में बदलाव नहीं कर सकती। उन्होंने बताया कि आरटीआई आवेदन के साथ उन्होंने निर्धारित फीस भी जमा करवा दी है और मांग की है कि जानकारी कानूनी समयसीमा के भीतर प्रदान की जाए। इस पूरे मामले ने मोहाली नगर निगम की हदबंदी को लेकर एक बार फिर बहस को हवा दे दी है।

 

 

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