राजेश गर्ग/निस
जीरकपुर, 2 अगस्त।
जीरकपुर में अवैध रूप से पनप रही काॅलोनियों में मकान या प्लॉट लेकर जीवनभर की पूंजी लगाने वाले लोगों के लिए आफत आन पड़ी है। गमाडा ने 23 कालोनियों में रजिस्ट्रियों पर रोक लगा दी है। गमाडा के आदेश पर कार्रवाई करते हुए स्थानीय तहसीलदार ने नगर परिषद के अधिकारियों से जमीनों का पूरा ब्योरा मांग लिया है। इस बीच लोगों को इस जालसाजी से बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ने वाली ‘जैक रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन’ ने इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा है कि इस जांच में पक्षपात नहीं होना चाहिए।
रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की ज्वाइंट एक्शन कमेटी (जैक) के प्रधान सुखदेव चौधरी ने इन आदेशों को जैक द्वारा पिछले तीन साल से किए जा रहे संघर्ष की जीत करार दिया है। उन्होंने कहा है कि जीरकपुर, पीरमुछल्ला, गाजीपुर, नगला आदि इलाकों में 100 से अधिक अवैध कालोनियां बनी हुई हैं। यह काॅलोनियां नगर परिषद के पूर्व कार्यकारी अधिकारी संदीप तिवारी के समय पास हुई हैं। चौधरी ने बताया कि गमाडा की इस कार्रवाई के बाद दागी बिल्डरों ने बैकडोर से बचाव की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। अपनी पोल खुलने के डर से कई बिल्डर चंडीगढ़ व मोहाली के चक्कर काटने लगे हैं।
सुखदेव चौधरी ने कहा कि यहां बहुत से डिवेल्परों के पास लाइसेंस तक नहीं है। जिन कालोनियों में रजिस्ट्रियों पर रोक लगाई गई है, उनमें से अधिकतर ऐसी हैं जिनमें लोग बसे हुए हैं। ऐसे में हजारों परिवार अब इन घरों के आगे किसी को नहीं बेच सकते। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस की एसआईटी द्वारा की जा रही जांच में सहयोग करने का आश्वासन देते हुए कहा कि बहुत जल्द जैक प्रतिनिधियों द्वारा एसपी रवजोत कौर से मुलाकात करके उन्हें भी जीरकपुर की अवैध काॅलोनियों के बारे में दस्तावेज सौंपे जायेंगे।
इन काॅलोनियों में लगी है रोक
गमाडा द्वारा पीरमुछल्ला में मैट्रो टाउन, सिंघपुरा में राॅयल सिटी, किशनपुरा में एलआर होम्स, गाजीपुर में क्रिस्टल होम्स, भबात में वी सिटी व खुशहाल एनक्लेव, गाजीपुर में मांउट कैलाश कॉलोनी, भबात में कैपीटल शॉपिंग कांप्लेक्स, स्वास्तिक विहार, बलटाना में रविंद्रा एनक्लेव, किशनपुरा ढकौली में राधे एनक्लेव तथा शुभ डिवेल्पर, बलटाना में रविंद्रा एनक्लेव, गाजीपुर में मांउट कैलाश काॅलोनी, कृष्णा एनक्लेव, पीरमुछल्ला की फ्रेंड्स काॅलोनी, श्री श्याम रेजीडेंसी, गाजीपुर की भांबरी एनक्लेव, भबात की जरनैल एनक्लेव, बरकत होम्स, भबात की शंकर सिटी तथा हाईवे होम्स में रजिस्ट्रियां बैन की गई हैं।