चंडीगढ़/पंचकूला, 14 नवंबर (नस)
आल कांट्रेक्चुअल कर्मचारी संघ यूटी चंडीगढ़ ने पंजाब रिआॅर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के तहत पंजाब विधानसभा में पारित ग्रुप सी व डी कांट्रेक्ट, एडहाक, डेलीवेज, टेंपरेरी, वर्कचार्ज कर्मचारियों के रेगुलराइलेशन बिल को यूटी चंडीगढ़ में भी लागू करने के लिए केन्द्र सरकार से मांग की है। संघ ने सांसद किरण खेर, चंडीगढ़ के प्रशासक, पंजाब के मुख्यमंत्री, प्रशासक सलाहकार को पत्र लिखकर जल्द उनकी समस्या का समाधान करने की मांग की है।
संघ के अनुसार 11 नवंबर को पंजाब सरकार द्वारा 2016 का रेगुलराइजेशन बिल समाप्त कर नया बिल विधानसभा सभा में पारित किया गया है। इस एक्ट द्वारा पंजाब सरकार ने दस वर्ष की सेवा पूरी कर चुके 36000 कांट्रेक्ट कर्मियों को पक्का करने का दावा किया है। चंडीगढ़ प्रशासन के विभिन्न विभागों में भी 15-20 वर्षों से कांट्रेक्ट कर्मी काम कर रहे हैं लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन ने इन्हें पक्का करने के लिए न तो कोई पालिसी बनाई और न ही पंजाब की वर्ष 2011 की रेगुलराइजेशन पालिसी अपनाई। संघ ने पंजाब प्रोटेक्शन एंड रैगुलराइजेशन बिल 2021 को चंडीगढ़ में लागू करवाने के लिए संघर्ष तेज करने का ऐलान किया है।