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Punjab News रिश्वत केस में हेड कांस्टेबल दोषी, चार साल का कठोर कारावास

रिश्वत मांगने और लेने के मामले में दोषी पाए गए हेड कांस्टेबल सुखविंदर सिंह को मोहाली की विशेष अदालत ने चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत उसे...

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प्रतीकात्मक चित्र।
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रिश्वत मांगने और लेने के मामले में दोषी पाए गए हेड कांस्टेबल सुखविंदर सिंह को मोहाली की विशेष अदालत ने चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत उसे दोषी ठहराते हुए 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

यह मामला गांव डावली, तहसील व जिला फतेहगढ़ साहिब निवासी गुरजीत सिंह की शिकायत से जुड़ा है। शिकायतकर्ता के अनुसार, वर्ष 2017 में उसके खिलाफ एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत मामला दर्ज हुआ था, जिसमें उसे उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया था। जानकारी मिलने पर उसने 21 दिसंबर 2018 को अदालत में जमानत याचिका दायर की। इसी दौरान हेड कांस्टेबल सुखविंदर सिंह ने जमानत दिलाने के बदले 10 हजार रुपये रिश्वत की मांग की।

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रिश्वत देने से इनकार करने पर शिकायतकर्ता ने 3 जनवरी 2019 को विजिलेंस ब्यूरो से संपर्क किया। विजिलेंस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी की बातचीत रिकॉर्ड कराई। आरोपी ने पहले 3 हजार रुपये लिए। अगले दिन ट्रैप के दौरान शेष रकम लेते समय उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया। फिनॉल्फथेलीन टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। अदालत ने सभी साक्ष्यों के आधार पर दोषी ठहराया।

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