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PU Senate Election 2026 : पीयू में मतदाता बनने की उलटी गिनती शुरू, नामांकन से मतदान तक पूरा कैलेंडर जारी

PU Senate Election 2026 : पंजाब विश्वविद्यालय में पढ़ाई पूरी कर चुके पंजीकृत स्नातकों के लिए यह वर्ष निर्णायक साबित होने जा रहा है। सीनेट चुनाव 2026 को लेकर विश्वविद्यालय ने नामांकन से लेकर मतदान और अंतिम मतदाता सूची तक...

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PU Senate Election 2026 : पंजाब विश्वविद्यालय में पढ़ाई पूरी कर चुके पंजीकृत स्नातकों के लिए यह वर्ष निर्णायक साबित होने जा रहा है। सीनेट चुनाव 2026 को लेकर विश्वविद्यालय ने नामांकन से लेकर मतदान और अंतिम मतदाता सूची तक का पूरा कैलेंडर सार्वजनिक कर दिया है। इससे अब यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि कौन, कब और कैसे मतदाता बन सकेगा और चुनाव प्रक्रिया में शामिल होगा।

कब और कैसे बनेंगे मतदाता

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Panjab University के अनुसार, पंजीकृत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से 15 साधारण फेलोज के चुनाव के लिए मतदान 20 सितंबर 2026 को कराया जाएगा। इसके लिए नए पंजीकृत स्नातकों को पहले नामांकन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

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  • नए पंजीकृत स्नातकों के नामांकन की अंतिम तिथि: 23 फरवरी 2026
  • नामांकन शुल्क: 15 रुपये
  • आवेदन समय पर रजिस्ट्रार कार्यालय में पहुंचना अनिवार्य

विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि तय तिथि के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

पुराने स्नातकों के लिए जानना जरूरी

जो पुराने पंजीकृत स्नातक अब तक अपना बकाया शुल्क जमा नहीं कर पाए हैं, उनके लिए भी 23 फरवरी 2026 की तिथि निर्णायक होगी। इस तारीख तक सभी बकाया राशि जमा कराने वाले स्नातक ही मतदाता बनने के पात्र माने जाएंगे।

  • डिफॉल्टर पंजीकृत स्नातकों की सूची
  • विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर
  • सहायक रजिस्ट्रार, चुनाव प्रकोष्ठ में जल्द उपलब्ध कराई जाएगी।

मतदाता सूची का पूरा चुनावी कैलेंडर

चुनाव से पहले मतदाता सूची को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया भी चरणबद्ध तरीके से तय कर दी गई है।

  • पूरक मतदाता सूची जारी: 24 मार्च 2026
  • पते में बदलाव की अंतिम तिथि: 23 अप्रैल 2026
  • दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तिथि: 22 जून 2026
  • रजिस्ट्रार द्वारा जांच: 2 जुलाई 2026
  • समिति द्वारा आपत्तियों पर विचार: 3 जुलाई 2026
  • अंतिम मतदाता सूची जारी: 27 जुलाई 2026

कौन होंगे नामांकन के योग्य

विश्वविद्यालय ने पात्रता की शर्तें भी साफ कर दी हैं।

  • केवल भारत में अधिवास रखने वाले व्यक्ति ही पंजीकरण करा सकेंगे।
  • पंजाब विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त ऐसे स्नातक, जिनकी डिग्री को पांच वर्ष पूरे हो चुके हैं, यानी 2021 तक उत्तीर्ण उम्मीदवार, नामांकन के योग्य होंगे।
  • विश्वविद्यालय से मास्टर या डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त उम्मीदवार भी इस श्रेणी में शामिल किए जाएंगे।

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