पिंजौर (निस) :
नगर परिषद कालका की ओर से कालका और पिंजौर के हजारों निवासियों को 2010 से अब तक के प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने के नोटिस थमाने के विरोध में शिवालिक विकास मंच के प्रधान व पूर्व चेयरमैन विजय बंसल एडवोकेट ने हरियाणा सरकार को कानूनी नोटिस भेजकर नियमों और हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देकर 3 साल से ज्यादा का प्रॉपर्टी टैक्स न लेने बारे कहा है। विजय बंसल ने मुख्य सचिव हरियाणा, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव और डायरेक्टर जनरल, जिला म्यूनिसिपल आयुक्त तथा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद कालका को यह नोटिस भेजकर एक महीने में कार्यवाही करते हुए 3 साल से ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स न लेने बारे आदेश पारित करने के लिए कहा है। बंसल का कहना है कि 2010 से जब नगर निगम पंचकूला बना जोकि सितम्बर 2020 में इसे नगर परिषद बना दिया गया तो इलाका वासियों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया जिसमें प्रमुख रूप से न तो सीवरेज, न ही पेयजल, न ही सड़कें आदि मुहैया प्रशासन द्वारा मुहैया करवाई गईं । ऐसे में लोगों को 2022 में 12 साल तक समयावली के प्रॉपर्टी टैक्स भरने के नोटिस भेजे जाने का कोई औचित्य नहीं है।