पंचकूला, 18 जनवरी (ट्रिन्यू)
पुलिस उपायुक्त मोहित हांडा ने आदेश जारी कर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 19 जनवरी को आयोजित कम्पार्टमेंट एवं अन्य विषयों की सेकंडरी व सीनियर सेकंडरी परीक्षाओं को सुचारू ढंग से करवाने एवं कानून व्यवस्था के मध्येनजर परीक्षा केन्द्रों की 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लगा दी है। पुलिस उपायुक्त के निर्देशानुसार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेक्टर 7 में सेकंडरी तथा राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेक्टर 15 में सीनियर सेकंडरी की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इसके लिए इन केन्द्रों के आसपास 200 मीटर दायरे में पांच या इससे ज्यादा व्यक्तियों के एकत्र होने पर मनाही है।
इसके अलावा 500 मीटर के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के घातक हथियार जैसे लाठी, जेली, तलवार, बरछा, कुल्हाड़ी, गंडासी, चाकू आदि लेकर पर भी पांबदी लाई गई। परीक्षा के दौरान इन सेक्टरों में स्थित फोटोस्टेट दुकानों को प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे तक न खोलने के निर्देश दिए गए हैं। जारी आदेशानुसार कोई उम्मीदवार या सिविल व पुलिस अधिकारी भी अपने साथ इलेक्ट्रोनिक्स डिवाइस जैसे मोबाइल, ब्लूटूथ, पेजर, पैन स्कैनर, पेन ड्राइव आदि लेकर परीक्षा केन्द्र में नहीं जा सकता। ये आदेश डयूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट, पर्यवेक्षकों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों की उल्लंघना करने वालों पर सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।