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स्काई रॉक सिटी वेलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष को ढाई साल की कैद

एक लाख जुर्माना भी, जुर्माना न भरने पर मिलेगी अतिरिक्त सजा

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मोहाली, 19 फरवरी (हप्र)

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग मोहाली ने 8 साल पुराने मामले में अपना फैसला सुनाते हुए स्काई रॉक सिटी वेलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष नवजीत सिंह को ढाई साल की कैद और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आयोग ने उन्हें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 72 के तहत दंडित किया है।

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राहुल ठाकुर और ज्योति ठाकुर ने 2014 में आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने स्काई रॉक सिटी वेलफेयर सोसाइटी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था।

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आयोग ने 28 अक्तूबर 2015 को अपने निर्णय में शिकायतकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया और आरोपियों को 4.50 लाख रुपये की राशि 12 फीसदी वार्षिक ब्याज सहित वापस करने और 1 लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में देने का निर्देश दिया था।

हालांकि नवजीत सिंह ने आदेश का पालन नहीं किया। जिसके चलते शिकायतकर्ताओं ने आदेश के क्रियान्वयन के लिए 2016 में आयोग के समक्ष याचिका दायर की थी। जब आरोपी नवजीत सिंह इस आयोग के समक्ष उपस्थित हुआ तो उसने नोटिस के जवाब में कहा कि वह समझौते के अनुसार आईडीसी और ईडीसी शुल्क सहित शेष राशि का भुगतान करने पर प्लॉट का कब्जा देने के लिए तैयार है। हालांकि शिकायतकर्ता ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया।

इसके बाद आयोग ने नवजीत सिंह को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 72 के तहत दोषी पाया और उसे सजा सुनाई।

40 हजार रुपये शिकायतकर्ताओं को दिए जाएंगे

सजा की घोषणा करते हुए आयोग ने नवजीत सिंह को दो वर्ष छह महीने के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। यदि वह जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसे दो महीने अतिरिक्त जेल में रहना होगा। जुर्माने की 40 हजार रुपये की राशि शिकायतकर्ताओं को दी जाएगी, जबकि शेष राशि सरकारी खजाने में जमा कराई जाएगी। आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश एस. के. अग्रवाल एवं सदस्य परमजीत कौर ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को प्रभावी बनाने के लिए ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में दोषियों को सख्त सजा देकर ही उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। आयोग ने आरोपी को नाभा जेल भेजने के निर्देश दिए हैं जहां वह पहले से ही हिरासत में है।

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