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LPU हिंसा की CBI जांच की मांग, हाईकोर्ट में PIL दाखिल

LPU छात्र ने कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग की; बुधवार को खंडपीठ के समक्ष सुनवाई संभावित

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फगवाड़ा में रविवार को प्रदर्शन के दौरान क्षतिग्रस्त लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की संपत्ति। ट्रिब्यून फोटो: मलकीत सिंह.
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LPU Violence PIL : लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) में हाल में हुई हिंसा की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में मंगलवार को जनहित याचिका (PIL) दाखिल की गई। याचिका में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जैसी स्वतंत्र एजेंसी से कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की गई है। यह याचिका LPU के एक छात्र ने दाखिल की है।

याचिका पर बुधवार को चीफ जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई होने की संभावना है। हालांकि, खबर लिखे जाने तक याचिका की प्रति उपलब्ध नहीं हो सकी थी।

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अपुष्ट खबर के बाद शुरू हुए थे प्रदर्शन

यह याचिका रविवार को LPU परिसर में हुए बड़े पैमाने के प्रदर्शन के कुछ दिन बाद दाखिल की गई है। सोशल मीडिया और मौखिक रूप से फैली अपुष्ट खबरों में दावा किया गया था कि छात्रावास के अंदर एक छात्र के साथ यौन उत्पीड़न किया गया है।

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बाद में प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। पथराव और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के अलावा जालंधर-फगवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-44) को भी बाधित किया गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए क्षेत्र में 2,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी।

पुलिस और विश्वविद्यालय ने आरोपों को बताया मनगढ़ंत

विश्वविद्यालय प्रशासन और स्थानीय पुलिस के अनुसार, उनकी जांच और CCTV फुटेज की समीक्षा में यौन उत्पीड़न के आरोप की पुष्टि करने वाला कोई साक्ष्य नहीं मिला है। दोनों ने इन खबरों को मनगढ़ंत बताया है।

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