मोहाली, 7 अगस्त (निस)
बलवंत सिंह मुल्तानी को पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी द्वारा अगवा करने के मामले में नामजद उस समय के चंडीगढ़ पुलिस के पूर्व सब इंस्पेक्टर जगीर सिंह, हर सहाय शर्मा व एएसआई कुलदीप सिंह द्वारा वादा माफ गवाह बनने के लिए लगाई गई याचिका को चीफ ज्यूडिशल मजिस्ट्रेट दीपिका सिंह ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। वहीं जांच एजेंसी को उक्त मामले में जांच करने के बाद नए तौर पर वादा माफ गवाह बनने के लिए याचिका दायर करने का रास्ता दे दिया है। सीजेएम ने सरकारी पक्ष व थानेदारों की दलीलें सुनने के बाद कानूनी तकनीकी अड़चन के कारण उक्त थानेदारों की याचिका को खारिज कर दिया।