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पुलिस मुलाजिमों की पॉलीग्राफ टेस्ट न करवाने की याचिका रद्द

लॉरेंस बिश्नोई जेल इंटरव्यू मामला
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मोहाली, 29 अप्रैल (हप्र)

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जेल में हुए इंटरव्यू मामले में जिन पुलिस मुलाजिमों ने पॉलीग्राफ टेस्ट न करवाने के लिए कोर्ट में याचिका लगाकर अपनी सहमति वापस लेने की बात रखी थी, उस याचिका को मोहाली के जिला अतिरिक्त एवं सैशन जज ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान रद्द कर दिया। याचिका रद्द होने से अब एसआईटी का रास्ता साफ हो गया है और अब एसआईटी को पुलिस मुलाजिमों का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने का समय मिल गया है। हालांकि अगर पुलिस मुलाजिम हाईकोर्ट का रुख अपना लेते हैं तो पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने पर रोक भी लग सकती है।

दरअसल, इस मामले में छह पुलिस कर्मियों मुख्तियार सिंह, कॉन्स्टेबल सिमरनजीत सिंह, हरप्रीत सिंह, बलविंदर सिंह, सतनाम सिंह और अमृतपाल सिंह ने अतिरिक्त जिला एवं सैशन कोर्ट में एक याचिका दायर कर पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अपनी सहमति वापस लेने की बात रखी थी। अदालत ने पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था और संबंधित एसएचओ को कोर्ट में पेश होने के सख्त निर्देश दिए थे। वहीं निचली अदालत के रिकॉर्ड को भी निर्धारित सुनवाई पर पेश करने को कहा था। अदालत ने आज सुनवाई दौरान निचली अदालत को सारा रिकार्ड चैक किया वहीं, एसएचओ ने भी कोर्ट में पेश होकर अप ना पक्ष रखा, जिसके बाद अदालत ने फैसला सुनाते हुए याचिका को रद्द कर दिया।

 

 

 

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