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100 मिलीग्राम से अधिक नाइमेसुलाइड वाली ओरल दवाओं पर रोक

खतरनाक दुष्प्रभावों की आशंका के बीच स्वास्थ्य विभाग ने उठाया कदम हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 100 मिलीग्राम से अधिक नाइमेसुलाइड युक्त सभी ओरल दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तुरंत प्रभाव से...

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खतरनाक दुष्प्रभावों की आशंका के बीच स्वास्थ्य विभाग ने उठाया कदम

हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 100 मिलीग्राम से अधिक नाइमेसुलाइड युक्त सभी ओरल दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि यह कदम संभावित गंभीर दुष्प्रभावों से आम लोगों को बचाने और सुरक्षित दवाओं के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

मंत्री ने कहा, दवाएं मरीजों को राहत देने के लिए होती हैं, लेकिन यदि किसी दवा से जोखिम की आशंका है और सुरक्षित विकल्प मौजूद हैं, तो उसका उपयोग जारी रखना उचित नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनस्वास्थ्य के मामलों में सरकार किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि केंद्र सरकार के वैज्ञानिक अध्ययन और ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर यह निष्कर्ष निकला कि 100 मिलीग्राम से अधिक नाइमेसुलाइड वाली दवाएं मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। हरियाणा सरकार ने केंद्र की अधिसूचना को बिना देरी के राज्य में लागू कर दिया है।

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निर्माताओं और विक्रेताओं के लिए सख्त निर्देश

दवा निर्माताओं, थोक और खुदरा विक्रेताओं, केमिस्टों और मेडिकल स्टोर संचालकों को नियमों के पालन के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। राज्य में नियमित निरीक्षण और निगरानी की व्यवस्था की गई है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों से अपील

सरकार ने चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों से कहा है कि वे केवल सुरक्षित वैकल्पिक दवाओं की सलाह दें और मरीजों को दवाओं के सही उपयोग और संभावित जोखिमों की जानकारी दें। स्टेट ड्रग्स कंट्रोलर ललित कुमार गोयल ने कहा कि केंद्र की अधिसूचना को तुरंत लागू कर हरियाणा ने यह साबित कर दिया कि राज्य सरकार वैज्ञानिक सोच के साथ काम करती है और लोगों की सेहत की रक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

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