चंडीगढ़/पंचकूला, 30 नवंबर (नस)
चंडीगढ़ नगर निगम ने शहर की चार सोसाटियों के खिलाफ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत कार्रवाई की है। निगम ने मंगलवार को सेक्टर 50 की बीएसएनएल सोसायटी, प्रोग्रेसिव सोसायटी, सेक्टर 49 की पुष्पक सोसायटी और सेक्टर 48 की केन्द्रीय विहार सोसायटी के बाहर नाॅन कंप्लायंस के बोर्ड लगाए। निगम ने 25 नवंबर को चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति के नियमों का पालन करने के लिए प्रशासन की सिफारिश पर इन सोसाटियों को नोटिस भेजे थे। बावजूद इसके सोसायटियों की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया और निगम ने इनके खिलाफ कानूनी प्रकिया शुरू कर दी है।
हाल ही में प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल की अध्यक्षता में हुई स्वच्छ सर्वेक्षण समीक्षा बैठक में निगम को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि सोसायटियां यदि चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति के सदस्य प्रमुख वन संरक्षक देबेंद्र दलाई द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब नहीं देती तब इन सोसायटियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए नान कंपलिएंट (गैर आज्ञाकारी) होर्डिंग लगाए जाएं। समिति ने समीक्षा बैठक में यह स्पष्ट किया था कि इन सोसायटियाें द्वारा वेस्ट सालिड वेस्ट का सही ढंग से निपटान नहीं किया जाता है।
क्या कहता है नियम
स्वच्छता सर्वेक्षण नियमों के अनुसार निगम नं 5000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र वाली संस्थाओं को ठोस अवशेष प्रबंधन नियमों की नोटिफिकेशन की तारीख से एक साल के अंदर गीले, सूखे, घरेलू और सैनिटरी वेस्ट को निर्धारित नियमों के अंतर्गत जनरेटरों द्वारा मौके पर अलग अलग करने को सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए थे।