Lok Adalat 13 दिसंबर को चंडीगढ़ में लोक अदालत, कई श्रेणियों के मामलों का होगा निपटारा
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और यूटी चंडीगढ़ की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 13 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत का उद्देश्य लंबित मामलों का त्वरित, सरल और सौहार्दपूर्ण निपटारा...
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राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और यूटी चंडीगढ़ की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 13 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत का उद्देश्य लंबित मामलों का त्वरित, सरल और सौहार्दपूर्ण निपटारा सुनिश्चित करना है।
जिन पक्षकारों के मामले जिला अदालतों या यूटी चंडीगढ़ के विभिन्न अधिकरणों में सूचीबद्ध हैं और वे उन्हें आपसी समझौते के आधार पर सुलझाना चाहते हैं, वे अपने केस को इस लोक अदालत में शामिल करवाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, यूटी चंडीगढ़ के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक पक्षकारों को समय रहते आवेदन करने की सलाह दी गई है।
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लोक अदालत में लिए जाने वाले मामलों की प्रमुख श्रेणियां
- आपराधिक मामलों में कम्पाउंडेबल अपराध
- चैक बाउंस से जुड़े एनआई एक्ट की धारा 138 के मामले
- मनी रिकवरी और वित्तीय दावों से जुड़े विवाद
- मोटर दुर्घटना दावों के मामले
- श्रम विवाद और संबंधित दावे
- बिजली और पानी जैसे सार्वजनिक उपयोगिताओं से जुड़े बिल विवाद
- वैवाहिक एवं पारिवारिक मामले
- किराया संबंधी प्रकरण
- उपभोक्ता संरक्षण मामलों से जुड़े विवाद
- भरण-पोषण से संबंधित मुद्दे
- अन्य दीवानी मामले जैसे आसानाधिकार, स्थायी निषेधाज्ञा और विशिष्ट निष्पादन के दावे
लोक अदालत में मामलों का निपटारा समझौते के माध्यम से किया जाता है, जिससे समय और संसाधनों की बचत होती है और दोनों पक्षों को संतोषजनक समाधान मिलता है।
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