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मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को उम्रकैद

वर्ष 2022 के एक ब्लाइंड मर्डर मामले में अदालत ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बिक्रमजीत अरोड़ा की अदालत ने संजय कुमार गुप्ता और अनिता देवी को दोषी ठहराया।...

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वर्ष 2022 के एक ब्लाइंड मर्डर मामले में अदालत ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बिक्रमजीत अरोड़ा की अदालत ने संजय कुमार गुप्ता और अनिता देवी को दोषी ठहराया। दोनों को आजीवन कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपये तथा धारा 201 के तहत दो वर्ष का कठोर कारावास और दो-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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सेक्टर-26 स्थित आशियाना बी-ब्लॉक के पास गटर में एक व्यक्ति का शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। प्रारंभ में मृतक की पहचान नहीं हो सकी, बाद में उसकी पहचान सियाराम शाह के रूप में हुई। जांच के अनुसार, सियाराम शाह की पत्नी अनिता देवी और संजय कुमार गुप्ता के बीच संबंध थे। आरोप है कि दोनों ने मिलकर वारदात की योजना बनाई। सियाराम को खाने में नींद की दवा देने के बाद उसकी हत्या की गई और शव को कंबल में लपेटकर रात में गटर में डाल दिया गया।

डीसीपी अदिति सिंह के अनुसार, आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल लोहे की छैंदी, कपड़े, मृतक का क्षतिग्रस्त मोबाइल फोन और सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य साक्ष्य बरामद किए गए।

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