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मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को उम्रकैद
वर्ष 2022 के एक ब्लाइंड मर्डर मामले में अदालत ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बिक्रमजीत अरोड़ा की अदालत ने संजय कुमार गुप्ता और अनिता देवी को दोषी ठहराया।...