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तीन साल पुराने हत्या मामले में उम्रकैद, 20 हजार जुर्माना

तीन साल पहले बलौंगी में सब्जी विक्रेता की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रांत कुमार की अदालत ने आरोपी कपिल पासवान को भारतीय दंड संहिता की...

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तीन साल पहले बलौंगी में सब्जी विक्रेता की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रांत कुमार की अदालत ने आरोपी कपिल पासवान को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त छह महीने की कैद भुगतनी होगी।

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मामले में सरकारी पक्ष की ओर से उप जिला अटार्नी हरदीप सिंह रमाणा ने पैरवी की। उन्होंने अदालत को बताया कि मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश निवासी दलीप कुमार के रूप में हुई थी, जो बलौंगी क्षेत्र में सब्जी बेचने का काम करता था। दलीप विवाहित था और रोजी-रोटी कमाने के लिए मोहाली में रह रहा था।

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी कपिल पासवान के मृतक की साली के साथ अवैध संबंध थे। आरोपी को शक था कि दलीप कुमार के भी उसी महिला के साथ संबंध हैं। इसी शक के चलते आरोपी ने दलीप की हत्या की साजिश रची। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि कपिल पासवान ने मार्च 2023 में उसी महिला पर भी जानलेवा हमला किया था, ताकि वह केवल उसी के साथ रहे। उस मामले में भी बलौंगी थाने में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।

पुलिस के अनुसार हत्या के बाद आरोपी ने वारदात में इस्तेमाल चाकू और खून से सने कपड़े अपने कमरे में छिपा दिए थे। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कमरे से चाकू और खून से लथपथ कपड़े बरामद किए थे। फॉरेंसिक रिपोर्ट और अन्य सबूतों के आधार पर पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलीलों और पेश किए गए सबूतों को सही मानते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। फैसले के बाद मृतक के परिजनों ने अदालत के निर्णय पर संतोष जताया।

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