पंचकूला, 21 अक्तूबर (ट्रिन्यू)
प्रेस एम्प्लॉइस एंड फ्रेंड्स कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी सकेतड़ी ने मुख्यमंंत्री मनोहर लाल से गुहार लगाई है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अधिगृहीत की गई जमीन के एवज में 7.8 एकड़ जमीन आबंटित की जाये। सोसायटी के प्रधान विश्वा रतन, महासचिव गणेशदत्त शर्मा और संयुक्त सचिव आशा सैनी ने बताया कि इस बारे में मुख्यमंत्री और स्पीकर को 9 अगस्त को पत्र लिखा गया था,। इससे पहले मुख्य प्रशासक को 24 मार्च 2020 और मुख्यमंत्री को 22 सितंबर 2020 को पत्र लिखा गया था लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि 25 साल पहले 125 से अधिक लोगों ने सोसायटी का गठन कर सकेतड़ी में 7.8 एकड़ जमीन खरीदी थी। वर्ष 2011 में सरकार ने मनसा देवी परिसर का विस्तार करने का निर्णय लिया और उनकी इस जमीन को भी एचएसवीपी (हूडा) ने अधिग्रहित कर लिया। हूडा ने सोसाइटी को अधिग्रहित की गई जमीन की कीमत की पेशकश की थी। चूंकि हमारा मकसद परिवार के लिये छत का इंतजाम करना था, ऐसे में उस जमीन को छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकते थे| आक्रोश और विरोध स्वरूप अधिग्रहित भूमि के बदले में हूडा द्वारा दी गई राशि को स्वीकार नहीं किया। वे लंबे समय से सरकार से भूमि आवंटन के लिए फरियाद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने एक लैंड पूलिंग नीति बनाई है जिसमें 15 अप्रैल 2019 और उसके बाद 12 सितंबर 2019 और 7 सितंबर 2020 के माध्यम से दावा प्रस्तुत करते हुए हूडा के मुख्य प्रशासक से अनुरोध किया है कि 7.8 एकड़ भूमि के आवंटन के लंबित दावे का निपटान किया जाये। मुख्य प्रशासक ने 20 फरवरी 2020 के तहत एक बैठक बुलाई थी जिसमें 7.8 एकड़ भूमि के भीतर सभी सदस्यों को समायोजित करने के लिए सहमति मांगी गई। बैठक में भाग लेने वाले सोसायटी प्रतिनिधि द्वारा उसी पर सहमति भी व्यक्त की गई थी। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने भी पक्ष में हमारे दावे का निपटारा कर दिया और इच्छा जताई थी कि दावे पर अधिनियम 2013 की धारा 101 ए और लैंड पूलिंग नीति-2019 के प्रावधानों के तहत विचार किया जाए। अब मामला मुख्य प्रशासक के कार्यालय में लंबित है।