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गौरव गौतम को सुप्रीम कोर्ट से राहत, धर्म के नाम पर वोट मांगने के आरोपों पर हाईकोर्ट की कार्यवाही स्थगित

अब सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकीं सभी की निगाहें हरियाणा के खेल राज्य मंत्री एवं पलवल से विधायक गौरव गौतम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने धर्म के आधार पर वोट मांगने...

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गौरव गौतम
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अब सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकीं सभी की निगाहें

हरियाणा के खेल राज्य मंत्री एवं पलवल से विधायक गौरव गौतम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने धर्म के आधार पर वोट मांगने के आरोपों से जुड़ी चुनाव याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है। यह आदेश पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता करण सिंह दलाल द्वारा दायर याचिका के संदर्भ में पारित किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने गौरव गौतम की अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की प्रोसिडिंग पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। इसके चलते अब सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक इस मामले में हाईकोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होगी। अदालत के इस फैसले को गौरव गौतम के लिए बड़ी कानूनी और राजनीतिक राहत के रूप में देखा जा रहा है।

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उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2024 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में पलवल सीट से भाजपा के उम्मीदवार गौरव गौतम ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करण सिंह दलाल को बड़े अंतर से पराजित किया था। चुनाव परिणाम आने के लगभग एक माह बाद करण सिंह दलाल ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी।

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याचिका में आरोप लगाया गया था कि चुनाव प्रचार के दौरान गौरव गौतम ने धर्म के आधार पर वोट मांगे, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है। गौरव गौतम ने इस याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज कराने के लिए हाईकोर्ट में नियम 7 रूल 11 के तहत आवेदन दायर किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था।

इसके बाद गौरव गौतम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां से उन्हें निर्णायक राहत मिली। अब इस मामले पर आगे की सुनवाई शीर्ष अदालत में होगी और सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी हैं।

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